अल्मोड़ा में स्टाम्प शुल्क चोरी पर बड़ा एक्शन: 18 मामलों में 24.33 लाख रुपये की शास्ति, कई लोगों पर गिरी गाज

अल्मोड़ा। स्टाम्प शुल्क की चोरी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी न्यायालय, अल्मोड़ा ने स्टाम्प शुल्क चोरी से जुड़े 18 विचाराधीन मामलों का निस्तारण करते हुए कुल 24,33,990 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।

अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र की अदालत ने सभी मामलों में दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद निर्णय सुनाया। जांच में सामने आया कि कई विक्रय विलेखों में भूमि, उस पर बनी संरचनाओं, वृक्षों, भूमि की प्रकृति और उसके वास्तविक उपयोग से संबंधित जानकारी को गलत या अधूरा दर्शाया गया था। इसका उद्देश्य स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क कम जमा कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाना था।

सुनवाई के दौरान स्टाम्प शुल्क की कमी पाए जाने पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। दोषी पक्षकारों पर कम जमा किए गए स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की वसूली के साथ-साथ वैधानिक अर्थदंड और विलेख निष्पादन की तिथि से आदेश की तिथि तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति भी लगाई गई।

प्रशासन के अनुसार, अधिरोपित कुल शास्ति के मुकाबले अब तक 8,32,853 रुपये राजकोष में जमा कराए जा चुके हैं। शेष मामलों में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर राशि जमा कराने की प्रक्रिया जारी है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाए की तरह की जाएगी।

अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने स्पष्ट किया कि स्टाम्प शुल्क चोरी रोकने और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए ऐसे मामलों में आगे भी नियमानुसार सख्त और प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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